– राहुल गांधी को मोदी सरनेम मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाई है। इस मामले में राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है।
– लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी थी लेकिन इसके बाद भी वे सजा पर रोक लगने का सामना कर रहे हैं।
– राहुल गांधी ने सूरत की सत्र अदालत में अपील दायर की है, लेकिन जब तक इसका फैसला नहीं आता तब तक सजा पर रोक जारी रहेगी।
– राहुल गांधी की कानूनी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। अभी भी सुप्रीम कोर्ट और सत्र अदालत में इस मामले में सुनवाई चल रही है।
– राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल करने के लिए उनके वकील लोकसभा सचिवालय के आदेश की कॉपी का इंतजार कर रहे हैं। वे इस मामले को जल्द से जल्द संविधानिक दृष्टि से निपटाना चाहते हैं।
– राहुल गांधी के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सांसद मोहम्मद फैजल के साथ भी ऐसा ही मामला हुआ है। उन्हें भी सजा पर रोक लगा दी गई है।
– सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ सजा पर रोक लगाई है, दोषसिद्धि को रद्द करने का निर्णय सूरत कोर्ट को लेना है। जो भी फैसला होगा, यह सूरत कोर्ट द्वारा होगा।
– राहुल गांधी ने पूर्णेश मोदी को मोदी सरनेम वाले चोर होने का आरोप लगाया था, जिसके कारण पूर्णेश मोदी ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इस मामले में अभी फैसला लंबित है।
– राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है, जिसमें उनकी कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब उन्हें सजा पर रोक लग गई है जब तक इस मामले में फैसला नहीं होता।
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