सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में एसबीआई को कड़ी फटकार लगाई है। इस मामले में चेयरमैन को हलफनामा देकर बताना होगा कि कोई चीज नहीं छिपाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि एसबीआई को सभी विवरणों का खुलासा करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा, चुनावी बांड से संबंधित सभी विवरणों का खुलासा नहीं करने पर भी एसबीआई को फटकार लगाई गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि चुनावी बॉन्ड संख्या का खुलासा बैंक द्वारा किया जाना चाहिए। कोर्ट ने केंद्र सरकार की यह दलील भी खारिज कर दी है। इसके अलावा, सोशल मीडिया पर इलेक्टोरल बॉन्ड के फैसले का ‘दुरुपयोग’ किया जा रहा है, जिसे लेकर कोर्ट ने चिंता जताई है।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से एसबीआई को विवरणों का खुलासा करने का निर्देश दिया है और इसे गंभीरता से लिया जा रहा है। यह मामला सार्वजनिक है और सुप्रीम कोर्ट इसकी निगरानी कर रही है।
इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय एक महत्वपूर्ण कदम है और लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का सर्वसम्मत समर्थन प्राप्त है।
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