सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पंजाब के राज्यपाल की ओर से पारित विधेयकों को मंजूरी न देने पर इसकी नाराजगी जताई गई है। उच्चतम न्यायालय ने आगे बढ़कर कहा है कि आप आग से खेल रहे हैं और जनप्रतिनिधियों की द्वारा पास किए गए विधेयकों को इस तरह अटकाया नहीं जा सकता। इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय ने पंजाब सरकार से पूछा है कि विधानसभा के बजट सत्र की बैठक को स्थगित क्यों किया गया और इसे अनिश्चितकाल के लिए सत्रावसान क्यों नहीं किया गया।
सॉलिसिटर जनरल ने अदालत से कहा है कि उन्हें इस मामले में कुछ हल निकालने के लिए एक हफ्ते का समय दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 19 और 20 जून को बुलाई गई विधानसभा बैठक को वैध ठहराया है और राज्यपाल से कहा है कि वे इस दौरान पास किए गए विधेयकों पर फैसला लें। यह बजट सत्र बुलाने के संबंध में पंजाब के राज्यपाल सचिवालय ने दलील दी है कि मार्च में बुलाई गई बजट सत्र को स्थगित करने की बजाय जून में दोबारा बैठक बुलाई गई थी। पंजाब के कोर्ट ने इस बात पर टिप्पणी की है कि इसे सदन के अध्यक्ष के पास करने का अधिकार है।
इसके साथ ही बताया गया है कि दिल्ली में ऑड-ईवन के नियमों को 13 नवंबर से लागू नहीं किया जाएगा, जिसका फैसला केजरीवाल सरकार ने किया है। यह नियम दिल्ली में ऑड-ईवन करने वाली गाड़ियों की आवाज़ कम करने के लिए है।
ये सभी मुद्दे देश के तारिक़ धर पर सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे हैं और लोगों की राय भी अलग-अलग है। इन मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उम्मीद है कि आखिरी फैसला रखेगा।
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