सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में एसबीआई को फटकार लगाई है। जानकारों के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को हल्फनामा देकर बताने को कहा है कि कोई भी चीज नहीं छिपाई जा सकती है। इसके साथ ही कोर्ट ने एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड के सभी विवरणों का खुलासा करने का निर्देश भी दिया है।
चुनावी बॉन्ड संख्या का खुलासा न करने पर एसबीआई को फटकार लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की यह दलील भी खारिज की है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के रद्द करने के उसके फैसले का सोशल मीडिया पर ‘दुरुपयोग’ किया जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनावी बॉन्ड संख्या के खुलासे पर सोशल मीडिया पर डेटा से संबंधित पोस्टों की चिंता जताई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कड़ी फटकार लगाकर अच्छे तरीके से विवरण देने की सलाह दी है।
यह मामला सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन रहा है और लोगों में इसके खुलासे की मांग भी बढ़ रही है। एसबीआई को भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार होना होगा। कोर्ट का यह निर्देश देश में चर्चा का विषय बन गया है और इसके असर का ज्यादा हद तक सोशल मीडिया पर भी खुलासा हो रहा है।
इसमें सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश भी शामिल है कि चुनावी बॉन्ड संख्या के फैसले में कोई भी भ्रांति नहीं होनी चाहिए और इसका खुलासा स्पष्ट तरीके से करना होगा। एसबीआई को इस निर्देश का पालन करने की जिम्मेदारी स्वीकार करनी होगी।
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