पैन नंबर को आधार से लिंक करने के लिए सरकार ने जारी की अधिसूचना। इस अधिसूचना के अनुसार, अप्रैल के पहले से पैन को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य हो गया है। आयकर विभाग ने करदाताओं को पैन को आधार से लिंक कराने की नोटिस जारी की है। लिंक न करने पर व्यक्ति को आयकर विभाग द्वारा शिकायत दर्ज की जा सकती है।
करदाताओं के लिए इस नए नियम का पालन करना आवश्यक है। इसने मान्यता प्राप्त हो रहा है कि आधार और पैन नंबर के बीच की लिंक अनुमानित आयकर में दुप्लीकेट या गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकेगी। सरकार ने इस समीक्षा के माध्यम से आम लोगों को आयकर अवास्ता के नियंत्रण मार्ग पर लाने का प्रयास किया है।
यह नया नियम आयकर विभाग और अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचने का एक कदम माना जा रहा है। इसके लिए, व्यक्ति को वेबसाइट पर जाकर आवश्यक माहिती दर्ज करनी होगी। सरकार ने वेबसाइट पर उपयुक्त सूचना और निर्देशों को उपलब्ध कराया है, ताकि लोगों को आसानी से इस नए नियम का पालन करने में मदद मिल सके।
यह नया नियम आम जनता के लिए भी महत्वपूर्ण है। आयकर विभाग के अनुसार, पैन नंबर को आधार से लिंक करने से व्यक्ति की आयकर अवास्ता में सुधार होगा। इसके अलावा, यह नेतृत्व और उच्चस्तरीय आयकर व्यवस्था को बढ़ावा देगा।
सरकार ने इस नए नियम के माध्यम से करदाताओं को आयकर अवास्ता के नियंत्रण मार्ग पर लाने का प्रयास किया है। यह नियम आयकर विभाग और अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाने का एक कदम माना जा रहा है।