सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट (सीएए) के नियम जारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अपडेट किया। इस एक्ट के तहत अब गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। CAA को हिंदी में ‘नागरिकता संशोधन कानून’ कहा जाता है।
इस नागरिकता कानून में तीन मुख्य बातें हैं। पहली बात यह है कि कौन-कौन से धर्मों के लोगों को नागरिकता मिलेगी। दूसरी बात यह है कि भारतीय नागरिकों पर इस कानून का कोई असर नहीं होगा। और तीसरी बात यह है कि अब इस नागरिकता कानून के द्वारा गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को माध्यमाण किया गया है।
गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए को लेकर सरकार की तैयारी के बारे में बताया कि सरकार ने इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार किया है। सरकार अब नियम-कानून बनाने की समय सीमा बढ़ा दी है ताकि इस कानून के लाभ जल्दी और सही तरीके से लोगों तक पहुंचे।
तो अब गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता मिलने के लिए CAA के नियम जारी हो चुके हैं। यह एक बड़ी कदम है जो भारत के नागरिकता विधान में सुधार और समर्थन का प्रतीक है। इससे समाज में सामंजस्य और समरसता बढ़ेगी।
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