हरियाणा पुलिस ने मोनू मानेसर को राजस्थान पुलिस को सौंप दिया है। राजस्थान पुलिस ने कोर्ट में मोनू मानेसर की कस्टडी की मांग की थी और इसे मंजूर कर लिया गया। मोनू मानेसर को दो मुस्लिम युवकों के अपहरण और हत्या के मामले में नामजद किया गया था। उसे गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने उसकी पैंट से एक पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए। मोनू मानेसर पर अब तक 153, 153A, 295A, 298, 504, 109 और 25, 54, 59 आर्म्स एक्ट की धाराएं लगी हैं। उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
हरियाणा के मोनू मानेसर को राजस्थान पुलिस ने सौंप दिया है। राजस्थान पुलिस ने कोर्ट में मोनू की कस्टडी की मांग की और इसे मंजूर कर लिया गया है। मोनू मानेसर के खिलाफ दो मुस्लिम युवकों के अपहरण और हत्या के मामले में नामजद किया गया था। तारिक जोनपुर और जुनैद के नाम से जाने जाने वाले इन दो मुस्लिम युवकों को मोनू मानेसर ने कई सालों से अपने नेटवर्क के जरिए चलाए जा रहे अपराध बैंड से जोड़ लिया था। इसके बाद मोनू का अपराध बैंड जुनैद और तारिक के नाम से चर्चा में आया। इस घटना को राजस्थान पुलिस ने ध्यान में रखते हुए कोर्ट में मोनू की कस्टडी की मांग की।
राजस्थान के विशेष स्तरीय अपराध ईसारों के द्वारा बांधी गई योजनाएं को खाकर राजस्थान पुलिस ने इस मामले को अपने दायरे में लेते हुए एक नई योजना का आयोजन किया है। जुनैद और तारिक वाले मामले के आधार पर राजस्थान पुलिस ने हरियाणा पुलिस से अपनी मांग की और उन्हें मोनू मानेसर की कस्टडी करने के लिए सौंप दिया है। इसके बाद से हरियाणा पुलिस ने मोनू मानेसर का गिरफ्तारी कर ली है। मोनू को गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने उसकी पैंट से एक पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किया है।
इस मामले में मोनू मानेसर के ऊपर उठा जा रहा सबसे बड़ा आरोप है कि उसने दो मुस्लिम युवकों के अपहरण और हत्या के मामले में उनके नामजद किए जाने हैं। इसके अलावा उसे उसके ऊपर हुई हिंसा के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। हिरासत में लेने के बाद हरियाणा पुलिस ने मोनू मानेसर को गिरफ्तार कर लिया था। उसे नूंह कोर्ट में पेश किया गया और उसे 14 दिनों की हिरासत में भेज दिया गया है।
राजस्थान पुलिस ने अपनी खुदका योजना छापकर जुनैद और तारिक के नाम से जाने जाने वाले इन दो मुस्लिम युवकों के बारे में जांच शुरू की और उसने एक एप्लीकेशन कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने इस एप्लीकेशन को राजस्थान पुलिस को सौंप दिया है।
मोनू मानेसर को सामान्य बनाम जटिल मामलों में व पुलिस विभाग के नियमानुसार 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उस पर अब तक धारा 153, 153A, 295A, 298, 504, 109 और 25, 54, 59 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है। मोनू मानेसर को अपराध बंटवारे में शामिल करने के बाद से ही उसे पुलिस द्वारा निगरानी में रखा जा रहा था। राजस्थान पुलिस ने कोर्ट में मोनू की कस्टडी की मांग की और इसे मंजूर कर ली गई है। अब देखना है कि कोर्ट की यह फैसला कितनी मददगार साबित होता है।